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संजय सिंह को सांसद पद की शपथ लेने के लिए कोर्ट से मंजूरी मिली, 8-9 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में राज्यसभा जाएंगे

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आप नेता संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए संसद में उपस्थित होने की नई परमिशन दे दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिंह को 8 या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में संसद जाने की अनुमति दी है। जज ने संजय सिंह की उस याचिका पर आदेश दिया, जिसमें जेल अधीक्षक को उन्हें राज्यसभा ले जाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

इससे पहले तीन फरवरी को भी सिंह ने ऐसी ही एक याचिका लगाई थी। हालांकि, सोमवार 6 फरवरी को संसद पहुंचने के बावजूद आप नेता शपथ नहीं ले सके।

11 अगस्त 2023 को राज्यसभा के निर्देश का हवाला दिया कि मानसून सत्र के दौरान हुआ सिंह का निलंबन लागू रहेगा। वे तब तक कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते जब तक विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती और सदन इस पर विचार नहीं करता।

आवेदन में 8 या 9 फरवरी को उन्हें फिर से राज्यसभा में ले जाया जाएगा। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में ED ने सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था।

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