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लैंड फॉर जॉब्स केस:राबड़ी, हेमा और मीसा को जमानत:दिल्ली की कोर्ट ने 1 लाख का बॉन्ड भरने को कहा; 27 फरवरी को अगली सुनवाई

लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने तीनों को 1 लाख का बेल बॉन्ड भरने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा के साथ ह्रदयानंद को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। जज विशाल गोगने की कोर्ट में ये सुनवाई हुई। मीसा भारती व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचीं थीं। ED ने कोर्ट में 4751 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर ED से जवाब मांगा है।

जानकारी के मुताबिक, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी की तरफ से कोर्ट में रेगुलर बेल फाइल किया गया था। कोर्ट में आरोपियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान ED ने इसका विरोध किया। ED ने रेगुलर बेल के खिलाफ जवाब दाखिल करने की बात कही। ED ने कहा कि मामले की जांच चल रही है ऐसे में इन्हें रेगुलर बेल नहीं दी जानी चाहिए।

ED की दलील पर कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआई के केस में सभी आरोपी जमानत पर हैं तो इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। आरोप है कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी।

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