Headlines

सिंधिया के राज्यसभा नामांकन के खिलाफ लगी चुनाव याचिका खारिज

एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन साल पुराने राज्यसभा नामांकन के विरोध में लगी कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह की चुनाव याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि पिछली तारीख पर हाई कोर्ट में इस याचिका को लेकर बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया गया।

 

दरअसल यह याचिका सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की ओर से दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय कुछ तथ्य छिपाए हैं। याचिका में कहा गया कि 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था, लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और भाजपा से राज्यसभा के सांसद चुने गए। अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छिपाया है। इस तथ्य के आधार पर याचिका को दायर किया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Budget 2024