भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में आज, यानी शुक्रवार को, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की पिछली सुनवाई 7 फरवरी को हुई थी, जिसमें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने अगली तारीख 16 फरवरी दी थी।
सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से इस मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई है। उनके वकील ने कोर्ट से कहा था कि अपराध की सूचना देने में काफी देरी की गई। शिकायतकर्ता के बयानों में काफी विरोधाभास है। इससे पहले बृजभूषण के वकील ने कहा था कि विदेश में हुई घटना इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती।
वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता के साथ टोक्यो, मंगोलिया, बुल्गारिया, जकार्ता, कजाकिस्तान, तुर्की, आदि देशों में घटना हुई। ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी होती है। इस साल 23 जनवरी को महिला पहलवानों ने ओवरसाइट कमेटी के गठन और उसकी जांच पर सवाल उठाया था।
पहलवानों के वकील बोले- महिलाओं की सांस पुरुष चेक नहीं कर सकते
महिला पहलावानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवरसाइट कमेटी का गठन प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट (पॉश) के प्रावधान के अनुरूप नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि ओवरसाइट कमेटी आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी नहीं है।