हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री और कांग्रेसी नेता विक्रमादित्य सिंह को अपनी पत्नी सुदर्शना को हर महीने 4 लाख रुपए देने होंगे। राजस्थान के उदयपुर की फैमिली कोर्ट ने शुक्रवार (16 फरवरी) को अंतरिम आदेश पारित किए। सुदर्शना सिंह के वकील भंवर सिंह देवड़ा ने कहा कि यह अभी अंतरिम आदेश हैं, केस अभी चलता रहेगा।
दरअसल, सुदर्शना ने आरोप लगाया था कि उनके ससुर एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मौत के बाद पति विक्रमादित्य सिंह उन्हें प्रताड़ित करने लगे। उनकी सास प्रतिभा सिंह, ननद अपराजिता व ननदोई अंगद सिंह भी विक्रमादित्य सिंह का साथ देते थे।
सुदर्शना ने यह भी आरोप लगाया कि पति विक्रमादित्य सिंह के चंडीगढ़ की एक युवती से संबंध हैं और वह उनसे शादी करना चाहते हैं। इसका विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया। वह उदयपुर लौट आईं और यहां अपने पिता के घर रहने लगी।