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सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलट पेपर मंगवाए:चुनाव अधिकारी से पूछा- बैलट पर निशान क्यों लगाया था; कहा- उन पर अलग केस चले

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा कराए जाने की जगह नई व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा बैलट पेपर्स की गिनती कर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किया जाए। इसमें उन बैलट पेपर्स को शामिल ना किया जाए, जिन पर रिटर्निंग अफसर ने निशान लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर्स कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि मंगलवार को कोर्ट में बैलट पेपर्स और वीडियो लाने के लिए एक ज्यूडिशियल अफसर की नियुक्ति कीजिए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए कि ज्यूडिशियल अफसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कीजिए। अदालत मंगलवार को 2 बजे चुनाव का पूरा वीडियो और बैलट पेपर्स की जांच करेगी।

अदालत ने रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह से पूछा- आपने बैलट पेपर्स पर X का निशान क्यों लगाया। इस पर मसीह ने कहा कि उन्होंने 8 खराब बैलट पर निशान लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह पर अलग केस चलना चाहिए।

चंडीगढ़ मेयर के लिए 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी। यहां पहली पर I.N.D.I. गठबंधन के तहत AAP-कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। जिसमें एक सांसद और 35 पार्षदों ने वोटिंग की। वोटिंग के बाद चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने रिजल्ट की घोषणा की।

जिसमें भाजपा के कैंडिडेट मनोज सोनकर को 16 वोट मिले। जिनमें 14 पार्षद, चंडीगढ़ से BJP सांसद किरण खेर और अकाली दल के पार्षद के वोट शामिल थे। AAP के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षदों ने वोटिंग की थी, मगर उनके कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले। इनके 8 वोट चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने इनवैलिड बताए। AAP-कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मसीह ने इन पर निशान लगाकर इन्हें इनवैलिड किया।

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