चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) बताया था। इसके खिलाफ शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने शरद पवार को पार्टी चिन्ह के लिए चुनाव आयोग जाने की परमिशन दे दी है। साथ ही कहा है कि चुनाव आयोग एक हफ्ते में चुनाव चिन्ह अलॉट करे। कोर्ट ने अगले आदेश तक शरद गुट को नए नाम का इस्तेमाल करने कहा है।