Headlines

केरल सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची:कहा- उनके पास 4 बिल पेंडिंग; केंद्र, राष्ट्रपति के सचिव समेत 4 को पार्टी बनाया

केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के खिलाफ अर्जी लगाई है। इसमें कहा गया है कि वे 4 लंबित बिलों को मंजूरी नहीं दे रही हैं। इन विधेयकों को राज्य विधानसभा पास कर चुकी है।

केरल सरकार ने याचिका में जिन 4 बिलों का जिक्र किया है, उनमें यूनिवर्सिटी लॉज (अमेंडमेंट) (नंबर 2) बिल 2021, द केरल सरकार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) बिल 2022, द यूनिवर्सिटी लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2022 और द यूनिवर्सिटी लॉज (अमेंडमेंट) (नंबर 3) बिल 2022 हैं। केरल सरकार ने ये भी कहा है कि बिना कोई कारण बताए इन बिलों को असंवैधानिक करार दे दिया गया है।

केरल की पी विजयन की अगुआई वाली LDF सरकार ने याचिका में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के सचिव, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनके अतिरिक्त सचिव को पार्टी बनाया है।

केरल सरकार ने कहा- बिलों को रोकना आर्टिकल 14 का उल्लंघन
केरल सरकार की याचिका के मुताबिक ये बिल पूरी तरह से केरल राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं। भारत संघ की तरफ से राष्ट्रपति को चार विधेयकों पर बिना कोई कारण बताए अनुमति रोकने के लिए दी गई सलाह भी मनमानी है और आर्टिकल 14 का उल्लंघन है।

केरल सरकार ने गवर्नर पर भी बिलों को रोकने का आरोप लगाया था
इससे पहले भी केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विजयन सरकार ने गवर्नर पर आरोप लगाया था कि वे उनके कई बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे, जबकि इन बिलों को विधानसभा पास कर चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2023 को गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के ऑफिस को नोटिस दिया था।

ये खबर भी पढ़ें…

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद DMK नेता मंत्री बनाए:कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर को कहा था- हमारे आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) नेता के पोनमुडी ने शुक्रवार 22 मार्च को दोबारा मंत्री पद की शपथ ले ली। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने पोनमुडी को शपथ दिलाई। दरअसल, पोनमुडी को ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, जहां कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने पोनमुडी को विधायक पद पर बहाल कर दिया था, लेकिन राज्यपाल उन्हें फिर से शपथ नहीं दिला रहे थे। पूरी खबर पढ़ें…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Budget 2024