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यूपी में राहुल गांधी ने चप्पल की सिलाई की:मोची की दुकान पर पहुंचे; पूछा- जूता कैसे बनाते हो; सुल्तानपुर कोर्ट में कहा- मैं निर्दोष

यूपी में राहुल गांधी ने चप्पल की सिलाई की:मोची की दुकान पर पहुंचे; पूछा- जूता कैसे बनाते हो; सुल्तानपुर कोर्ट में कहा- मैं निर्दोष

सुल्तानपुर/लखनऊ12 मिनट पहले
सुल्तानपुर से लखनऊ लौटते वक्त राहुल गांधी अचानक एक मोची की दुकान पर रुके। वहां मोची से करीब 5 मिनट तक बातचीत की।

राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा लिया। गाड़ी से उतरकर राहुल मोची राम चैत की दुकान पर पहुंचे। चप्पल की सिलाई की। उनसे पूछा कि जूते कैसे बनाते हो।

करीब 5 मिनट तक राम चैत से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए। राम चैत ने राहुल से कहा-मैं गरीब हूं। थोड़ी मदद कीजिए। राहुल ने नीट छात्र से भी मुलाकात की। कहा कि पेपर लीक होनहार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

राहुल की मोची से मिलने की देखें 5 फोटो…

राहुल गांधी सुल्तानपुर से लखनऊ जाते समय कूरेभार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचे। वहां मोची की दुकान देखते ही गाड़ी को रुकवाया। उतरकर सीधे राम चैत मोची के पास पहुंचे।
राहुल ने मोची राम चैत से बातचीत करने के बाद चप्पल की सिलाई भी की।
राहुल गांधी ने मोची राम चैत से बातचीत की। उनसे खर्च के बारे में पूछा। यह भी जाना कि जूते कैसे बनाते हैं।
राहुल गांधी ने मोची राम चैत और दुकान पर मौजूद अन्य लोगों के साथ फोटो खिंचवाई।
राहुल ने राम चैत से बातचीत की। उनसे खर्च के बारे में पूछा।

16 मिनट तक कोर्ट रूम में रहे

इससे पहले, गृहमंत्री अमित शाह मानहानि केस में कोर्ट में राहुल गांधी ने बयान दर्ज कराए। जज से कहा- मैं निर्दोष हूं। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी शुक्रवार सुबह 11 बजकर 3 मिनट पर कोर्ट में गए और 11:19 बजे कोर्ट से बाहर आ गए। राहुल करीब 16 मिनट तक कोर्ट रूम में रहे। इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए।

राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने कहा- संसद सत्र चल रहा है, इसके बावजूद राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट आए। यहां पर राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया। मुकदमे में अगली सुनवाई 12 अगस्त की है। जज के सामने राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया।

वकील हुए नाराज

राहुल के पहुंचने के पहले कोर्ट में जबरदस्त भीड़ हो गई। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले सुल्तानपुर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। राहुल की पेशी से पहले सुल्तानपुर कोर्ट के वकील नाराज हो गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक पत्र जारी किया। इसमें लिखा कि राहुल की पेशी के चलते जगह-जगह सुरक्षा बैरिकेडिंग की गई है। इसलिए वकील कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए कार्य बहिष्कार किया जाता है। राहुल के पहुंचने से पहले कोर्ट में जबरदस्त भीड़ हो गई। राहुल को बीच में करके सुरक्षाकर्मी अंदर ले गए। राहुल के अंदर जाते ही सुरक्षा के चलते कोर्ट रूम का गेट बंद कर दिया गया।

अब जानिए पूरा मामला

राहुल के खिलाफ सुल्तानपुर में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। दिसंबर 2023 में इस मामले में राहुल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिस पर राहुल ने 20 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर करके जमानत कराई थी।

केस करने वाले भाजपा नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने बताया 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था, ‘‘अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।”

बता दें कि स्पेशल कोर्ट जज बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्‍त वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे। हालांकि लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की SIT जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी।

याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने बताया था कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं, क्योंकि वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। विजय मिश्र ने रामचंद्र और अनिल मिश्र को बतौर गवाह पेश किया था। विजय मिश्र ने सबूत के तौर पर यूट्यूब और अन्य वेबसाइट्स पर चले राहुल के बयान को पेश किया था। उन्होंने कहा था कि गवाहों के बयान और अन्य सबूत से राहुल को कोर्ट में तलब करने के पर्याप्त सबूत हैं।

राहुल के खिलाफ दो धाराएं, दो साल की सजा का प्रावधान

राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में दो साल तक की जेल हो सकती है।

देखिए, राहुल कब-कहां-किससे मिलने पहुंचे

राहुल दिल्ली में मजदूरों से मिले, समस्याएं सुनीं:कांग्रेस ने फोटो और वीडियो शेयर किया, लिखा- इनका भविष्य सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी

राहुल गांधी ने गुरुवार 4 जुलाई को दिल्ली के गुरु तेगबहादुर नगर में मजदूरों से मुलाकात की। कांग्रेस ने इसका वीडियो और 4 फोटो अपने X हैंडल पर शेयर किए। साथ ही कांग्रेस ने लिखा कि ये मेहनती मजदूर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनके जीवन को सरल और भविष्य को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले साल राहुल ट्रक में बैठकर अंबाला से चंडीगढ़ गए थे। वहीं, कांग्रेस सांसद दिल्ली के एक गैरेज भी पहुंचे थे और मैकेनिक्स के काम भी किया था। (पढ़ें पूरी खबर…)

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