वाराणसी (उत्तम हिन्दू न्यूज): ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सील एरिया में सफाई की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के सील एरिया को खुलवाकर तत्काल सफाई की मांग की याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सफाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में सफाई की इजाजत दी है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने कहा कि उनको इस याचिका पर कोई ऐतराज नहीं है। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग के टैंक में मछलियों की मौत के बाद फैली गंदगी को तत्काल साफ कराने की मांग की थी।
हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि हमारी मान्यता के मुताबिक वहां पर शिवलिंग मौजूद है और शिवलिंग को किसी भी तरह की गंदगी, मरे हुए जीवों से दूर रखा जाने की जरूरत है। इस तरह की गंदगी के बीच शिवलिंग का रहना असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है।