दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (2 फरवरी) को तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उचित मेडिकल मुहैया कराएं। मलिक का दावा है कि वह हार्ट और किडनी से जुड़ी परेशानी से जूझ रहा है।
केंद्र सरकार और जेल महानिदेशक (तिहाड़ जेल) की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि यासीन की याचिका में इन तथ्यों को छुपाया गया है। वहीं मलिक प्रशासन के जरिए मुहैया कराए जा रहे इलाज से इनकार कर रहा है।
जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने निर्देश दिया है कि कैदी मलिक इलाज से इनकार कर रहा था, इसकी रिपोर्ट पेश करें। साथ ही जेल अधीक्षक से सुनवाई की अगली तारीख तक मलिक की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है