चुनाव आयोग ने मंगलवार (6 फरवरी) को कहा कि अजित पवार गुट ही असली NCP है। साथ ही आयोग ने शरद पवार को नए राजनीतिक दल के लिए 7 फरवरी की शाम 4 बजे तक तीन नाम देने को कहा है।
महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39AA का पालन करने के लिए ये खास रियायत दी गई है।
चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजित गुट को NCP का नाम और चुनाव चिह्न हासिल करने में मदद की।
हालांकि शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है।