पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव को ‘गुजराती ठग’ वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तेजस्वी का माफीनामा मंजूर कर लिया है। और मामले की आपराधिक शिकायत रद्द कर दी है। अब अहमदाबाद कोर्ट में ट्रायल नहीं चलेगा।
इससे पहले पिछले सोमवार (5 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली थी, और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजद नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर ध्यान दिया कि तेजस्वी यादव ने बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए एक विशिष्ट हलफनामा दायर किया था।