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आतंकी पन्नू के साथी की बेल खारिज:SC ने कहा- जमानत नियम, जेल अपवाद; ये UAPA पर लागू नहीं; पंजाब पुलिस ने 2021 में पकड़ा

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथी को बेल देने से इनकार कर दिया है। SC ने बेल रिजेक्ट करते हुए कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, ये नियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) 1967 में लागू नहीं होता है। जिसके बाद भारत में आंदोलन कर खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने वाले व्यक्ति को जमानत देने से मना कर दिया।

बेल की सुनवाई न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ द्वारा की गई। प्रतिबंधित आतंकी संगठन SFJ से जुड़े गुरविंदर सिंह उर्फ गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। SC ने फैसला सुनाया और कहा- हमारा विचार है, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पहली नजर में साजिश के एक हिस्से के रूप में आरोपी की संलिप्तता का संकेत देती है।

वह जानबूझकर कमीशन की तैयारी में सहायता कर रहा था, जो उसे UAPA की धारा 18 के तहत एक आतंकवादी अधिनियम के साथ जोड़ती है।

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